गुमला: गुमला-रांची हाइवे फोरलेन (Highway Fourlane) सड़क निर्माण में लगी आरकेडी कंपनी पर लीज क्षेत्र से क्षेत्र में खनन करने का आरोप लगा है।
इस संबंध में जिला खनन विभाग (Mining Department) ने कंपनी पर लीज क्षेत्र से अधिक जगह पर उत्खनन (Excavation) करने पर एक करोड़ 30 लाख का जुर्माना लगाया है।
जानकारी के अनुसार गुमला के बरीसा पहाड़ पर उत्खनन करने के लिए सड़क निर्माण कंपनी (Road Construction Company) आरकेडी को विभाग की ओर से 7.02 एकड़ पहाड़ लीज पर दिया गया था।
इसका राजस्व खनन विभाग (Mining Department) को प्राप्त होता है।
कुल राजस्व का दोगुना भुगतान करना पड़ेगा
लेकिन हाल के दिनों में Mining Department की जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि निर्माण कंपनी के द्वारा लीज एरिया से अधिक जगह पर उत्खनन करने का काम किया जा रहा है।
ऐसे में Mining Department के नियमों के मुताबिक यह सरकारी संपत्ति की चोरी का मामला बनता है।
इसमें कुल राजस्व का दोगुना भुगतान करना पड़ेगा।
इसके तहत विभाग ने जुर्माना (Fine) लगाया है और जुर्माना की राशि नहीं जमा करने की स्थिति में उक्त कंपनी के विरूद्ध मामला भी दर्ज किया जा सकता है ।