झारखंड हाई कोर्ट से गुरुमुख सिंह मुखे को नहीं मिली राहत

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रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के न्यायाधीश (Judge) जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत ने बुधवार को गुरुमुख सिंह मुखे (Gurmukh Singh Mukhe) की क्रिमिनल रिवीजन (Criminal Revision) पर फैसला सुना दिया है।

सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने गुरुमुख सिंह मुखे की याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने मुखे को राहत देने से इनकार कर दिया है।

झारखंड हाई कोर्ट से गुरुमुख सिंह मुखे को नहीं मिली राहत Gurmukh Singh Mukhe did not get relief from Jharkhand High Court

गुरुमुख सिंह मुखे सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चेयरमैन के पद पर थे

गुरुमुख सिंह मुखे की ओर से वरीय अधिवक्ता RS मजूमदार और रोहन मजूमदार ने अदालत में पक्ष रखा।

यह मामला झारखंड सिख प्रतिनिधि बोर्ड के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह उर्फ बिल्ला की हत्या की साजिश रचने का आरोप है, जिसमें मुखे को नामजद अभियुक्त बनाया गया है।

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जब इस घटना को अंजाम दिया गया था उस समय गुरुमुख सिंह मुखे सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (Gurdwara Prabandhak Committee) के चेयरमैन के पद पर थे।

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