रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के न्यायाधीश (Judge) जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत ने बुधवार को गुरुमुख सिंह मुखे (Gurmukh Singh Mukhe) की क्रिमिनल रिवीजन (Criminal Revision) पर फैसला सुना दिया है।
सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने गुरुमुख सिंह मुखे की याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने मुखे को राहत देने से इनकार कर दिया है।
गुरुमुख सिंह मुखे सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चेयरमैन के पद पर थे
गुरुमुख सिंह मुखे की ओर से वरीय अधिवक्ता RS मजूमदार और रोहन मजूमदार ने अदालत में पक्ष रखा।
यह मामला झारखंड सिख प्रतिनिधि बोर्ड के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह उर्फ बिल्ला की हत्या की साजिश रचने का आरोप है, जिसमें मुखे को नामजद अभियुक्त बनाया गया है।
जब इस घटना को अंजाम दिया गया था उस समय गुरुमुख सिंह मुखे सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (Gurdwara Prabandhak Committee) के चेयरमैन के पद पर थे।