Gyanvapi Complex: पहली अप्रैल को ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यासजी तहखाने में पूजा के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई होगी।
मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) के फैसले को चुनौती देते हुए पूजा पर रोक की मांग की है। 31 जनवरी को वाराणसी जिला अदालत के फैसले के बाद व्यासजी तहखाने में पूजा पाठ शुरू कर दिया गया था।
मुस्लिम पक्ष ने तब High Court से गुहार लगाई पर अदालत ने पूजा पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया। अब मुस्लिम पक्ष शीर्ष अदालत पहुंचा है।
गौरतलब है कि वाराणसी जिला अदालत में हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि नवंबर 1993 से पहले व्यासजी तहखाने में पूजा होती थी।
तत्कालीन सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी। वहीं मुस्लिम पक्ष ने Places of Worship Act 1991 का हवाला देते हुए याचिका खारिज करने की मांग की थी।
अदालत ने मुस्लिम पक्ष की मांग को अस्वीकार करते हुए हिंदू पक्ष को व्यासजी तहखाने में पूजा-पाठ का अधिकार दे दिया था। जब से व्यासजी तहखाने में पूजा का आदेश आया है तब से काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करने आने वाले श्रद्धालु यहां भी खूब आ रहे हैं।
गत 17 जनवरी को इस तहखाने को जिला प्रशासन ने अपने नियंत्रण में ले लिया था। ASI सर्वे के दौरान यहां साफ सफाई भी हुई थी। पूजा का मामला अब Supreme Court पहुंच चुका है।