गोड्डा: साल 2022 में हुए दुष्कर्म (Rape) के एक आरोपी राजेश सोरेन को गोड्डा (Godda) जिला न्यायालय प्रथम जनार्दन सिंह की अदालत ने दोषी करार देते 14 साल कारावास की सजा सुनाई है।
उस पर ₹50000 का जुर्माना (Fine) भी लगाया गया है। जुर्माने की रकम जमा नहीं करने पर उसे अतिरिक्त दो वर्ष की सजा काटनी होगी।
सजा सुनाए जाने के बाद राजेश को जेल भेज दिया गया। मामला सुंदरपहाड़ी थाना (Sunderpahari Police Station) क्षेत्र के छोटापुरो गांव का है।
पिछले साल पीड़िता ने दर्ज कराया था मामला
आरोपी के खिलाफ पीड़िता ने दुष्कर्म का आरोप लगाकर सुंदरपहाड़ी थाना में कांड संख्या 11/ 2022 के तहत मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
जांच के क्रम में मिले साक्ष्य के आधार पर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया गया और कोर्ट में सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी पाया।