हार्ड एक्शन : RBI ने ICICI और कोटक महिंद्रा बैंक पर लगाया बड़ा जुर्माना,कारण…

RBI ने ICICI बैंक पर उसने यह जुर्माना कर्ज एवं अग्रिम से संबंधित अंकुशों और धोखाधड़ी वर्गीकरण एवं बैंकों की तरफ से जानकारी देने से संबंधित मानकों के उल्लंघन पर लगाया गया है

News Aroma Media
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मुंबई : RBI ने कुछ नियामकीय नियमों के उल्लंघन के लिए निजी क्षेत्र के ICICI Bank  पर 12.19 करोड़ रुपये और कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank) पर 3.95 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

RBI ने ICICI बैंक पर उसने यह जुर्माना कर्ज एवं अग्रिम से संबंधित अंकुशों और धोखाधड़ी वर्गीकरण एवं बैंकों (Curbs and Fraud Classification andbaBnks) की तरफ से जानकारी देने से संबंधित मानकों के उल्लंघन पर लगाया गया है।

बैंक के समझौते की वैधता पर कोई निर्णय सुनाने का मकसद नहीं

कोटक महिंद्रा बैंक पर जुर्माना वित्तीय सेवाओं की Outsourcing में जोखिम प्रबंधन एवं आचार संहिता से संबंधित निर्देशों का पालन नहीं करने पर लगाया गया है। यह कार्रवाई बैंक की तरफ से नामित वसूली एजेंट, ग्राहक सेवा और कर्ज एवं अग्रिम प्रावधानों में खामी से भी संबंधित है।

RBI के मुताबिक, दोनों ही मामलों में जुर्माना लगाने का कदम बैंकों (Bank) की तरफ से नियामकीय प्रावधानों के अनुपालन में खामियों पर उठाया गया है और इसके पीछे किसी भी लेनदेन या ग्राहकों के साथ बैंक के समझौते की वैधता पर कोई निर्णय सुनाने का मकसद नहीं है।

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