रांची: Jharkhand High Court के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद (Sujit Narayan Prasad) और जस्टिस सुभाष चांद की अदालत में बुधवार को हार्डकोर नक्सली भीखन गंझू (Bhikhan Ganjhu) की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई।
अदालत ने राज्य सरकार और याचिकाकर्ता की दलीलें सुनने के बाद भीखन गंझू को जमानत दे दी।
नक्सली भीखन गंझू को गिरफ्तार किया था
देश विरोधी गतिविधि और प्रतिबंधित हथियार (Weapon) रखने से जुड़े मामले में भीखन गंझू को कोर्ट से जमानत मिली है। भीखन गंझू के खिलाफ हजारीबाग जिले (Hazaribagh District) के बड़कागांव थाने में कांड संख्या 114 /2017 दर्ज है।
FIR में IPC की धारा 385,387,34 और ARMS एक्ट की धारा 27,CLA की धारा 17 और UPA एक्ट की धारा 10 और 13 लगायी गयी है।
रांची पुलिस ने वर्ष 2022 में पंडरा इलाके से 10 लाख के इनामी नक्सली भीखन गंझू को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वह न्यायिक हिरासत में है।