रांची: Jharkhand High Court के जस्टिस (Justice) राजेश कुमार की अदालत में सोमवार को हार्डकोर नक्सली (Naxalite) भीखन गंझू की जमानत याचिका (Bail Plea) पर सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान अदालत ने भीखन को जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है।
अदालत (Court) ने यह शर्त रखी है कि भीखन का बेलर उसका कोई नजदीकी रिश्तेदार बनेगा।
यह मामला हत्या आर्म्स एक्ट (Arms Act) और 17 (CLA) क्रिमिनल लॉ एमेंडमेंट एक्ट से जुड़ा हुआ है, जिसमें रामगढ़ जिले के पतरातू थाने (Patratu Police Station) में भीखन गंझू के खिलाफ कांड संख्या 262 /2019 दर्ज किया गया है।
10 लाख का इनामी Naxalite
उल्लेखनीय है कि रांची पुलिस (Ranchi Police) ने वर्ष 2022 में पंडरा इलाके से 10 लाख के इनामी Naxalite भीखन गंझू को गिरफ्तार किया था।
इसके बाद से वह न्यायिक हिरासत में है। भीखन उग्रवादी समूह TPC का कमांडर है।
पिपरवार के अशोका, टंडवा के मगध-आम्रपाली परियोजना में टेरर फंडिंग (Terror Funding) के केस में भी भीखन गंझू आरोपित है।