कोचिंग संचालक और उसकी पत्नी के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया वारंट, कारण…

इस संबंध में सदर थाना इंस्पेक्टर अमित कुमार लकड़ा से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि चतरा न्यायालय से जमानतीय वारंट की कॉपी आई है

News Aroma Media

हजारीबाग : चतरा न्यायालय के ACJM कोर्ट ने 9 अगस्त को हजारीबाग स्थित गुरुकुल कोचिंग के संचालक जयप्रकाश जैन और उनकी पत्नी शिप्रा जैन (Jaiprakash Jain and Shipra Jain) के खिलाफ IPC की धारा 323, 420, 406, 506 एवं 120 बी के तहत जमानतीय वारंट जारी किया था। वारंट की कॉपी हजारीबाग सदर थाना भी पहुंच चुका है।

इस संबंध में सदर थाना इंस्पेक्टर अमित कुमार लकड़ा से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि चतरा न्यायालय से जमानतीय वारंट की कॉपी आई है।

न्यायालय के आदेश का पालन किया जाएगा। बता दें कि जेपी जैन ने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। 11 सितंबर को याचिका को रद्द कर कोर्ट ने दो सप्ताह के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया था।

जानिए क्या है आप

यह मामला परिवाद पत्र संख्या 1059/2022 से संबंधित है। याचिकाकर्ता रामप्रवेश सोनी पीतीज चतरा निवासी ने जेपी जैन पर आरोप लगाया है कि हजारीबाग से सटे जलमा में भूमि दिखाकर जेपी जैन और उसकी पत्नी शिप्रा जैन ने 19 लाख 51 हजार रुपए की ठगी कर ली।

एक इकरारनामा बना था, जिसमें जमीन देने की बात कही गई थी। बाद में पता चला कि वह जमीन 2020 में ही किसी और को बेच दी गई।