नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने पुराना नांगल दुष्कर्म मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की मांग पर सुनवाई टाल दी है।
एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र सिंह ने अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को करने का आदेश दिया।
आज सुनवाई के दौरान बाराखंभा रोड थाने के एसएचओ ने कहा कि उसने शिकायत की प्रति डीसीपी, क्राइम को आगे की जरूरी कार्रवाई के लिए भेज दिया है।
उसके बाद कोर्ट ने डीसीपी, क्राइम से सुनवाई की अगली तिथि को रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि ऐसी ही याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में भी दायर की गई है। तब कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील को हाई कोर्ट में दायर याचिका को वेरिफाई कर बताने का निर्देश दिया।
पिछले 22 सितंबर को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट तलब किया था। याचिका दिल्ली भाजपा के मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल ने दायर की है।
याचिका में मांग की गई है कि राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली कैंट के मामले में पीडित परिवार की पहचान जाहिर करने के लिए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया जाए।
नवीन कुमार का आरोप है कि राहुल गांधी ने नाबालिग पीड़िता के माता-पिता की पहचान को उजागर किया। याचिका में पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है।
उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों पुराना नांगल के एक श्मशान घाट पर वाटर कूलर से पानी पीने पहुंची नौ साल की दलित बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद राहुल गांधी उसके परिवार वालों से मिलने पहुंचे थे।
उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से पीड़ित बच्ची के माता-पिता से मिलने वाली तस्वीर डाली।
इस मामले पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लेते हुए पिछले 4 अगस्त को राहुल गांधी का ट्वीट हटाने का आदेश दिया था। इस आदेश के बाद ट्विटर ने राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया था।