रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के न्यायमूर्ति संजय प्रसाद (Justice Sanjay Prasad) की कोर्ट ने गुरुवार को कांके विधायक (Kanke MLA) समरी लाल द्वारा वर्ष 2019 झारखंड विधानसभा चुनाव (Jharkhand Assembly Election 2019) में दिए गए जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) गलत बताते हुए कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश बैठा (Suresh Baitha) की चुनाव याचिका पर सुनवाई की।
सुरेश बैठा की ओर से समय की मांगी कि गई
मामले में याचिकाकर्ता (Petitioner) सुरेश बैठा की ओर से समय की मांगी गई। कोर्ट ने मामले में बहस के लिए 17 मार्च की तिथि निर्धारित की।
उल्लेखनीय है कि पूर्व की सुनवाई में समरी लाल (Samri Lal) की ओर से हुई गवाही में लगभग सभी गवाहों ने कोर्ट में बताया है कि समरी लाल का परिवार आजादी के पहले से रांची (Ranchi) में रह रहे है लेकिन इससे संबंधित कोई दस्तावेज उसके पास उपलब्ध नहीं है।