रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के न्यायमूर्ति संजय प्रसाद (Sanjay Prasad) की कोर्ट ने मंगलवार को पुलिस हिरासत से एक वारंटी को छुड़ाने के मामले में सजायाफ्ता भाजपा विधायक ढुल्लू महतो की क्रिमिनल रिवीजन याचिका की सुनवाई की।
सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि ढुल्लू महतो (Dhullu Mahto) ने सोमवार को धनबाद की निचली अदालत में सरेंडर कर दिया है।
उनकी ओर से इस मामले में हस्तक्षेप याचिका (आइए) दाखिल की जाएगी, जिसमें उनकी जमानत की गुहार लगाई जाएगी। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 17 जनवरी निर्धारित की है।
ढुल्लू महतो को चार सप्ताह में निचली अदालत में सरेंडर करने का निर्देश दिया
बीते 12 दिसंबर को सरेंडर से छूट को लेकर ढुल्लू महतो के एग्जमसन पीटिशन (Examination Petition) को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। साथ ही ढुल्लू महतो को चार सप्ताह में निचली अदालत में सरेंडर करने का निर्देश दिया था।
इसके बाद बीते सोमवार को ढुल्लू महतो ने धनबाद के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक श्रीवास्तव की कोर्ट में सरेंडर कर दिया है, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अखौरी अविनाश, अजय शाह ने पैरवी की।
उल्लेखनीय है कि विधायक ढुलू महतो को सरकारी कार्य में बाधा डालने और पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी फाड़ने के मामले में दोषी करार देते हुए अक्टूबर 2019 को धनबाद की अनुमंडल दंडाधिकारी शिखा अग्रवाल (Shikha Agarwal) की अदालत ने 18 महीने की सजा सुनाई थी। ढुल्लू महतो पर पर पुलिस अभिरक्षा से वारंटी राजेश गुप्ता को छुड़ाने का आरोप था।