रांची : झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र (Chief Justice Sanjay Kumar Mishra) की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में मंगलवार को वर्ष 2005 से वर्ष 2007 के बीच में झारखंड विधानसभा (Jharkhand Assembly) में करीब डेढ़ सौ लोगों की अवैध नियुक्ति की जांच कराने का आग्रह करने वाली शिव शंकर शर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।
मामले की सुनवाई 18 जुलाई को निर्धारित
मामले में विधानसभा सचिव की ओर से स्टेटस रिपोर्ट (Status Report) दाखिल किया गया।
कोर्ट ने मामले में जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद की रिपोर्ट विधानसभा सचिव को शपथ पत्र के माध्यम से अगली सुनवाई में प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई 18 जुलाई निर्धारित की।
रिपोर्ट को जांचने के लिए बनाई गई दूसरी कमीशन
सुनवाई के दौरान झारखंड विधानसभा के सचिव की ओर से कोर्ट को बताया गया कि जस्टिस एसजे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली कमीशन की रिपोर्ट अब तक नहीं आई है।
कमीशन का कार्यकाल 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। रिपोर्ट तैयार किए जाने की प्रक्रिया जारी है।
इस पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव कुमार ने कोर्ट से कहा कि मामले में जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद की रिपोर्ट आई थी।
अब इस रिपोर्ट को जांचने के लिए दूसरी कमीशन बनाई गई है। यह उचित प्रतीत नहीं होता है, जिस पर कोर्ट में जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।