रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के जस्टिस संजय द्विवेदी (Sanjay Dwivedi) की कोर्ट ने सोमवार को कोडरमा (Koderma) SDO की ओर से एक भूमि पर से कब्जा हटाये जाने के मामले सुनवाई की।
सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने पूर्व में जारी किए गए आदेश पर यथास्थिति बनाने रखने का आदेश दिया है। प्रार्थी संतोष कुमार की ओर से हाई कोर्ट के अधिवक्ता शुभाशिष रसिक सोरेन ने पक्ष रखा।
उन्होंने अपनी बहस में कोर्ट को बताया कि संतोष कुमार विवादित भूमि (Disputed Land) पर एक ढाबा का संचालन कर रहे थे, लेकिन कुछ दिनों पूर्व SDO के आदेश से उनकी दुकान तोड़ दी गई।
अदालत ने कोडरमा SDO से दो सप्ताह में जवाब तलब किया
जबकि यह मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है और वर्ष 2020 में हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद SDO ने दुकान तोड़ने का आदेश दे दिया।
कोर्ट ने मौखिक रूप से SDO के द्वारा की गई कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि प्रार्थी की दुकान वापस बनाकर दें।
हाई कोर्ट ने कहा कि जब इस मामले में न्यायालय आदेश पारित कर चुका है तो SDO को अदालत के आदेश की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। इस पूरे मामले में अदालत ने कोडरमा SDO से दो सप्ताह में जवाब तलब किया है।