झारखंड हाईकोर्ट में टेरर फंडिंग मामले में हुई सुनवाई

News Aroma Media
1 Min Read
#image_title

न्यूज़ अरोमा रांची: झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को टेरर फंडिंग मामले में सुनवाई हुई।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच में मामले की सुनवाई हुई।

याचिकाकर्ता और एनआईए की ओर से दलील सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया।

विनीत अग्रवाल,अमित अग्रवाल और महेश अग्रवाल की ओर से याचिका दायर कर एनआईए द्वारा दर्ज पूरे मामले को खारिज किए जाने की मांग की गई है, इस मामले में निचली अदालत की ओर से लिए गए संज्ञान आदेश को भी खारिज किए जाने की मांग की गई है।

याचिका में कहा गया है कि इन लोगों के विरुद्ध किसी प्रकार का मामला नहीं बनता है यह लोग टेरर फंडिंग के आरोपी नहीं बल्कि पीड़ित है। इन लोगों को पूरे मामले से मुक्त किया जाना चाहिए।

- Advertisement -
sikkim-ad

उल्लेखनीय है कि मगध आम्रपाली प्रोजेक्ट में लोडिंग एवं खनन के लिए कार्य कर रही कंपनियों पर नक्सली संगठनों को आर्थिक मदद पहुंचाने समेत कई गंभीर आरोप लगे हैं और इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी( एनआईए ) कर रही है।

Share This Article