रांची : झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में सोमवार को असिस्टेंट इंजिनियर नियुक्ति (Assistant Engineer Recruitment) मामले में सुनवाई हुई। इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।
पिछली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया था कि इस नियुक्ति में किसी तरह का आरक्षण नहीं दिया गया है और स्क्रीनिंग की लिस्ट (list of screenings) विज्ञापन के अनुरूप जारी की गई है।
पीटी परीक्षा में आरक्षण दिए जाने के खिलाफ दाखिल की गई है याचिका
मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर (Rajeev Ranjan) की अदालत में हुई। असिस्टेंट इंजीनियर नियुक्ति की पीटी परीक्षा में आरक्षण (Reservation in PT Exam) दिए जाने के खिलाफ भास्कर कुमार एवं अन्य की ओर से याचिका दाखिल की गई है, जिसपर झारखंड हाईकोर्ट सुनवाई चल रही है।
नियुक्ति की विज्ञापन की शर्तों के मुताबिक है रिजल्ट : महाधिवक्ता
राज्य सरकार की ओर से बहस करते हुए महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि जेपीएससी ने जो रिजल्ट जारी किया है वह नियुक्ति की विज्ञापन की शर्तों के मुताबिक है।
अनरिजर्व केटेगरी (unreserved category) में रिजर्व केटेगरी के अभ्यर्थियों को एडजस्ट किया गया है जो गलत नहीं है। जो भी प्रर्किया अपनाई गई है, वह नियमसंगत है।
जेपीएससी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता संजोय पिपरवाल और प्रिंस कुमार ने कोर्ट को बताया था कि अनरिजर्व केटेगरी में रिजर्व केटेगरी के अभ्यर्थियों को समाहित करना गलत नहीं है।
प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स और हस्तक्षेप याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा (Inderjit Sinha) ने अदालत में अपना पक्ष रखा।