रांची : झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में राजधानी के मेन रोड स्थित सैनिक मार्केट की दुकान खाली करने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई।
इसमें अदालत ने सैनिक कल्याण निदेशालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें प्रार्थी को दुकान खाली करने का आदेश दिया गया था।
इस मामले में अदालत (Court) ने निदेशालय से जवाब भी मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी। मामले में भागवत प्रसाद ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
सैनिक होने के नाते प्रार्थी को लीज पर मिली थी दुकान
सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता नवीन कुमार ने अदालत को बताया कि प्रार्थी को पूर्व सैनिक होने के नाते सैनिक मार्केट में लीज पर दुकान आवंटित हुई थी।
30 साल पूरा होने पर नवीकरण के लिए आवेदन दिया, लेकिन उनके आवेदन को खारिज करके फरवरी 2022 में दुकान खाली करने का नोटिस जारी (Notice Issued) कर दिया गया, जबकि इस मार्केट में आम लोगों को आवंटित दुकानों के लीज का नवीकरण करने का काम जारी है।