रांची: झारखंड हाई कोर्ट में सफायर इंटरनेशनल स्कूल के छात्र विनय महतो मामले में शनिवार को सुनवाई हुई।
अदालत ने मामले में शपथ पत्र दाखिल नहीं किये जाने पर नाराजगी जतायी। अदालत ने मामले को लेकर डीजीपी को हाजिर होने का आदेश दिया। साथ ही, दो दिसंबर तक शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश दिया है।
मामले की सुनवाई जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में हुई। अधिवक्ता जितेंद्र सिंह ने बताया कि मामले में दो दिसंबर को अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित की गयी है।
उल्लेखनीय है कि छात्र विनय महतो के पिता मनबहाल महतो की ओर से याचिका दायर की गयी थी। इसमें छात्र की हत्या की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गयी थी।
सफायर इंटरनेशनल स्कूल के छात्र विनय महतो की हत्या पांच फरवरी 2016 की रात को सफायर इंटरनेशनल स्कूल परिसर में हुई थी।
इस दौरान परिजनों को छात्र की तबीयत बिगड़ने की बात बतायी गयी थी और रिम्स में भर्ती करने की बात की गयी। लेकिन, जब तक परिजन विनय के पास पहुंचते, छात्र की मौत हो चुकी थी।
पूर्व की सुनवाई के दौरान भी कोर्ट ने पुलिस प्रशासन और सरकार पर नाराजगी व्यक्त की थी। इस दौरान टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा था कि राज्य के सभी मामलों की जांच सीबीआई से करानी चाहिए।