झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील मामले में हाई कोर्ट में 6 अप्रैल को होगी सुनवाई

इस मामले को लेकर विद्या भारती चिन्मया विद्यालय (Vidya Bharati Chinmaya School) , मनोरंजन प्रसाद सिन्हा, उपेंद्र कुमार पांडे , कृष्ण कुमार झा की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई

News Desk
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रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र (Sanjay Kumar Mishra) की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यों की पीठ (Bench) में सोमवार को झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण (JET) के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट की डबल बेंच (Double Bench) में अपील दायर हो सकती है या नहीं, इस विषय को लेकर दाखिल विभिन्न याचिका पर सुनवाई हुई।

पीठ ने मामले में विस्तृत सुनवाई करने के लिए छह अप्रैल की तिथि निर्धारित की है। पीठ ने कहा कि उस दिन सभी पक्षों को सुना जाएगा। सभी पक्षों को अपना लिखित बहस एवं सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से संबंधित फैसले को भी प्रस्तुत करने को कहा गया है।

विद्या भारती चिन्मया विद्यालय की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई

याचिकाकर्ता की ओर से मामले में यह सवाल उठाया गया है कि JET के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में झारखंड शिक्षा अधिनियम (Jharkhand Education Act) की धारा 15 में एकल पीठ में अपील दायर करने का प्रावधान है।

क्या एकल पीठ के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट की डबल बेंच में अपील दायर हो सकती है या नहीं। इस मामले को लेकर विद्या भारती चिन्मया विद्यालय (Vidya Bharati Chinmaya School) , मनोरंजन प्रसाद सिन्हा, उपेंद्र कुमार पांडे , कृष्ण कुमार झा की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।

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