जमशेदपुर : नक्शा विचलन कर जमशेदपुर (Jamshedpur) में किए गए अवैध निर्माण और पार्किंग एरिया में व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़ी जनहित याचिका की सुनवाई शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में हुई।
मुख्य न्यायाधीश संजय मिश्र एवं आनंद सेन ने सुनवाई करते हुए जमशेदपुर अक्षेस के अधिवक्ता को फटकार लगाई।
12 वर्ष में अक्षेस क्षेत्र में नक्शा विचलन कर हुए अवैध निर्माण एवं पार्किंग एरिया में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होने पर स्टेटस रिपोर्ट (Status Report) जमा करने का निर्देश दिया।
याचिका में लगाया गया है यह आरोप
याचिकाकर्ता राकेश कुमार का यह आरोप है कि जमशेदपुर में बिल्डर, टाटा और अधिसूचित क्षेत्र समिति के पदाधिकारियों की सांठगांठ से नक्शा उल्लंघन कर सैकड़ों भवन बनाए गए हैं, जो नगर नियोजन का उल्लंघन, अपार्टमेंट व फ्लैट के स्वामियों और आमलोगों की बुनियादी और कानूनी अधिकारों का हनन होने के साथ ही पर्यावरण कानूनों का भी उल्लंघन है।