Supreme Court Judge Land Case : हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) के एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ में मंगलवार को Supreme Court के पूर्व जस्टिस एमवाई इकबाल (M.Y. Iqbal) की रांची (Ranchi) स्थित जमीन (Land) को भू-माफिया द्वारा अवैध तरीके से हड़पने के मामले में स्वत: संज्ञान से दर्ज याचिका पर सुनवाई हुई।
राज्य सरकार की ओर से दिए गए जवाब पर अदालत ने नाराजगी व्यक्त की।
कोर्ट मित्र द्वारा जवाब पर उठाए गए सवाल और जवाब में आई खामियों को दूर करते हुए विस्तृत और बिंदुवार जवाब पेश करने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई की तारीख 16 मई निर्धारित की गई।
राज्य सरकार ने नहीं किया सही काम
सुनवाई के दौरान कोर्ट मित्र अतनु बनर्जी ने कहा कि राज्य सरकार को जिस तरीके से काम करना चाहिए था, उस तरीके से काम नहीं किया जा रहा है।
आरोपी के खिलाफ कार्रवाई में तेजी आनी चाहिए, वह नहीं हो पा रही है।
रूटीन में भी काम नहीं हो पा रहा है। काम की रफ्तार धीमी है, जिससे आरोपियों पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई धरातल पर नहीं दिखाई दे रही है।
आज से छह माह पहले जो भू माफियाओं पर कार्रवाई की संख्या 73 थी, वह अब भी वैसी ही है। छह माह बीत चुके हैं, उसमें कुछ आगे नहीं बढ़ा जा सका है।