झारखंड: Jharkhand High Court के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर (Rajesh Shankar) की अदालत में BJP विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल (Babulal Marandi) की याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई।
बाबूलाल मरांडी की ओर से वरीय अधिवक्ता विजय प्रताप सिंह, अभय मिश्रा, विनोद साहू, रणेंद्र आनंद ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा।
विधानसभा की ओर से वरीय अधिवक्ता संजय हेगड़े (Sanjay Hegde) ने पक्ष रखा। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि विधानसभा की ओर से लिखित बहस आने के बाद स्पीकर कोर्ट की कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा।
न्यायाधिकरण ने बहस सुने बिना ही केस को जजमेंट पर रख दिया
इस मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी। तब तक विधानसभा (Assembly) की ओर से लिखित बहस कोर्ट के समक्ष जमा करने का निर्देश दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि बाबूलाल की ओर से दाखिल रिट याचिका में कहा गया है कि दल-बदल मामले में झारखंड विधानसभा (Jharkhand Legislative Assembly) के स्पीकर कोर्ट में नियमानुसार सुनवाई नहीं हुई है। न्यायाधिकरण (Tribunal) ने उनकी गवाही और बहस सुने बिना ही केस को जजमेंट पर रख दिया है।