रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के न्यायमूर्ति राजेश शंकर की कोर्ट में गुरुवार को नेतरहाट आवासीय विद्यालय (Netarhat Residential School) में छठी कक्षा में चयनित बच्चों का हेल्थ चेकअप के बाद नामांकन नहीं लेने संबंधी मामले में दायर याचिका की सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान नेतरहाट स्कूल (Netarhat School) की ओर से प्रति शपथ पत्र दाखिल करने के लिए दो सप्ताह की समय की मांग की गई।
इसपर पर कोर्ट ने जल्द ही प्रतिशपथ पत्र (Counter Affidavit) दाखिल करने का निर्देश दिया। साथ ही मामले की फाइनल सुनवाई के लिए 19 जनवरी की तिथि निर्धारित की है।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने नेतरहाट आवासीय विद्यालय को Notice जारी किया था। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शुभाशीष रसिक सोरेन ने पैरवी की। मामले को लेकर सुमित राय सहित तीन अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।
जन्म प्रमाण पत्र में इनकी उम्र 12 वर्ष से कम बताई गई
उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता का चयन नेतरहाट आवासीय विद्यालय में छठी कक्षा में नामांकन के लिए हुआ है। नामांकन के पूर्व विद्यालय ने बच्चों का हेल्थ चेकअप (Health Checkup) रांची सदर अस्पताल में कराया।
चिकित्सकों ने बताया कि इन बच्चों की उम्र 13 से 14 वर्ष के बीच है। इसके आधार पर विद्यालय ने इन बच्चों का नामांकन लेने से इनकार कर दिया।
सरकार से मिले जन्म प्रमाण पत्र में इनकी उम्र 12 वर्ष से कम बताई गई है। याचिकाकर्ता ने नामांकन नहीं लेने को हाई कोर्ट (High Court) में चुनौती दी है।