रांची: झारखंड हाइ कोर्ट (Jharkhand High Court) के चीफ जस्टिस Dr. रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में में बुधवार को टेट परीक्षा पास पारा शिक्षकों के समायोजन के मामले की सुनवाई हुई।
Court ने मामले में राज्य सरकार (State Governement) को निर्देश दिया कि इस मामले में सरकार कोई शपथ पत्र दाखिल करना चाहती है तो 17 अक्टूबर से पहले दाखिल कर सकती है।
प्रार्थी सुनील कुमार यादव सहित अन्य की ओर से HC में याचिका दाखिल की गयी है
मामले की अगली सुनवाई 17 अक्टूबर निर्धारित की गयी है। प्रार्थी की ओर से कहा गया है कि वे पारा शिक्षकों (Para Teacher) के पद पर 15 वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे हैं।
साथ ही वे शिक्षक पद की अहर्ता पूरी करते हैं। राज्य सरकार उनकी सेवा को स्थाई करे और उन्हें सहायक शिक्षक के पद पर समायोजित किया जाये।
साथ ही समान कार्य के बदले समान वेतन उन्हें दिया जाये। प्रार्थी सुनील कुमार यादव सहित अन्य की ओर से HC में याचिका दाखिल की गयी है।