हरियाणा में स्थानीय लोगों को नौकरियों में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में 14 को सुनवाई

News Aroma Media
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय लोगों को नौकरी में आरक्षण देने के हरियाणा सरकार के फैसले पर रोक लगाने के पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर रोक के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई टाल दी है। इस याचिका पर 14 फरवरी को सुनवाई होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस बात पर विचार करेगा कि क्या झारखंड और आंध्र प्रदेश में भी ऐसे कानून पर हाईकोर्ट में लंबित मामले अपने पास ट्रांसफर कर एक साथ सुनवाई करे।

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 3 फरवरी को 75 प्रतिशत नौकरी राज्य के लोगों के लिए आरक्षित रखने के कानून पर रोक लगा दी थी।

हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि हाईकोर्ट ने बिना उसका पक्ष सुने एकतरफा रोक लगाई है।

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हाईकोर्ट में फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने याचिका दायर की थी। उल्लेखनीय है कि हरियाणा सरकार ने 6 नवंबर, 2021 को स्थानीय लोगों को नौकरी में 75 फीसदी आरक्षण देने संबंधी नोटिफिकेशन जारी किया था, जो 15 जनवरी से लागू हो गया।

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