रांची: झारखंड हाईकोर्ट में राज्य के निजी स्कूल को सिर्फ ट्यूशन फीस लेने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई।
इसपर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
झारखंड नॉन एडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने यह निर्देश दिया है।
प्रार्थियों की तरफ से झारखंड के पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा।
उल्लेखनीय है कि लॉकडाउन के दौरान राज्यों की सरकारों ने निजी स्कूलों की फीस में कटौती को लेकर निर्देश जारी किए थे।
राज्य सरकारों ने निजी स्कूलों को ऑनलाइन क्लास के लिए केवल ट्यूशन फीस लेने और ट्यूशन फीस में भी कटौती करने के आदेश दिए थे।