रांची: कोयला घोटाले (Coal Scam) में निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल (IAS Pooja Singhal) के पति अभिषेक झा (Abhishek Jha) की अग्रिम जमानत पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई नहीं हुई।
मनी लांड्रिंग के आरोपी अभिषेक झा की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी।
कोर्ट में अब 5 जुलाई को सुनवाई होगी।
पूजा सिंघल को दो बार मिल चुकी है जमाना
गौरतलब है कि पहले सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच ने कहा था कि अभिषेक पर लगे आरोप काफी गंभीर हैं।
इसलिए उन्हें अभी जमानत नहीं दी जा सकती है।
न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायाधीश अहसानुद्दीन अमानउल्लाह ने कहा था कि अच्छा होगा कि आप पहले सरेंडर (Surrender) करें फिर जमानत याचिका दायर करें।
इस पर अभिषेक के वकील ने कहा कि वह एक व्यापारी हैं।
उनकी बेटी को एक गंभीर बीमारी है, इसलिए उन्होंने अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) के लिए याचिका दायर की।
इससे पहले उनकी पत्नी को भी 2 बार बेटी की देखभाल के लिए जमानत मिल चुकी है।