Jharkhand High Court: शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में जेल में बंद ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर (Suspended Chief Engineer) वीरेंद्र राम के पिता गेंदा राम और पत्नी राजकुमारी देवी की अग्रिम जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में आंशिक सुनवाई हुई।
इसके बाद न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने दोनों की अग्रिम बेल पर अगली सुनवाई के लिए 19 जनवरी की तिथि निर्धारित कर दी।
बता दें कि पिछली सुनवाई में ED के अधिवक्ता ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था। वीरेंद्र राम के पिता गेंदा राम और उनकी पत्नी राजकुमारी देवी पर फिलहाल गिरफ्तारी (Arrest) की तलवार लटक रही है। रांची PMLA कोर्ट दोनों को अग्रिम देने से मना कर चुका है।