रांची: Jharkhand High Court के जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव (Pradeep Kumar Srivastava) की कोर्ट में सोमवार को आर्म्स एक्ट एवं हत्या (Arms Act and Murder) के प्रयास के मामले में आरोपित दाहू यादव उर्फ राजेश यादव की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई।
याचिकाकर्ता की ओर से समय देने का आग्रह किया गया, जिस पर कोर्ट ने त्रुटियों को दूर करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद होगी।
FIR मुफस्सिल थाना में दर्ज किया गया था
दरअसल, वर्ष 2022 में दाहू यादव के खिलाफ आर्म्स मामले में एक FIR मुफस्सिल थाना में दर्ज किया गया था। इस मामले में निचली अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।
आरोप है कि दाहू यादव एक हजार करोड़ रुपये के अवैध खनन मामले में आरोपित पंकज यादव का सहयोगी है।