झारखंड हाई कोर्ट में ममता देवी और राजीव जायसवाल की जमानत पर 5 अप्रैल को होगी सुनवाई

MP-MLA की विशेष कोर्ट ने 307, आर्म्स एक्ट सहित आधा दर्जन धाराओं में ममता देवी समेत 13 आरोपितों को दोषी करार दिया था, जिसके बाद इन्हें JP कारा भेज दिया गया

News Desk
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रांची: Jharkhand High Court के जस्टिस नवनीत कुमार (Navneet Kumar) की कोर्ट में शुक्रवार को गोला गोलीकांड के एक मामले में पिछले साल रामगढ़ (Ramgarh) की पूर्व MLA ममता देवी (Mamta Devi) और राजीव जायसवाल को मिली पांच साल की सजा को चुनौती देने वाली क्रिमिनल अपील (Criminal Appeal) की सुनवाई हुई।

साथ ही दोनों सजायाफ्ता की ओर से अदालत से लगाई गई जमानत की गुहार पर भी सुनवाई हुई।

मामले की अगली सुनवाई पांच अप्रैल को होगी

मामले में कोर्ट ने ममता देवी एवं राजीव जायसवाल (Rajeev Jaiswal) के अधिवक्ता का पक्ष सुनने के बाद राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई पांच अप्रैल को होगी।

सरकार की ओर से अधिवक्ता मनोज कुमार (Manoj Kumar) एवं भोलानाथ ओझा ने पैरवी की। ममता देवी की ओर से अधिवक्ता एके साहनी और राजीव जायसवाल (Rajeev Jaiswal) की ओर से अधिवक्ता एके कश्यप ने पैरवी की।

13 आरोपितों को दोषी करार दिया

इस मामले में 13 दिसंबर, 2022 को हजारीबाग जिला (Hazaribagh District) जज चतुर्थ कुमार पवन की अदालत ने ममता देवी एवं अन्य को पांच साल की सजा सुनाई थी और उसपर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया गया था।

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आठ दिसम्बर को MLA ममता देवी दोषी करार दिये जाने के बाद पुलिस हिरासत (Police Custody) में ले लिया गया था।

MP-MLA की विशेष कोर्ट ने 307, आर्म्स एक्ट सहित आधा दर्जन धाराओं में ममता देवी समेत 13 आरोपितों को दोषी करार दिया था, जिसके बाद इन्हें JP कारा भेज दिया गया था।

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