रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के जस्टिस राजेश कुमार के कोर्ट में शुक्रवार को शराब माफिया नरेश सिंधिया (Naresh Scindia) की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई।
अदालत ने इस मामले में निचली अदालत में चल रहे ट्रायल की जानकारी मांगी है। यह मामला 1400 लीटर से ज्यादा अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी से जुड़ा है, जिसमें नरेश सिंधिया के खिलाफ पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है।
24 से ज्यादा लोगों की मौत का भी आरोपित
नरेश सिंधिया जहरीली शराब (Denatured Alcohol) से रांची के अलग- अलग इलाकों में हुई 24 से ज्यादा लोगों की मौत का भी आरोपित है। जहरीली शराब से हुई मौत के मामले में नरेश सिंधिया के भाई प्रह्लाद सिंधिया को रांची सिविल कोर्ट दोषी करार दे चुका है।
सिंधिया रांची और आसपास के इलाकों में अवैध शराब (Illicit Liquor) का सबसे बड़ा कारोबारी था। इसके खिलाफ रांची के अलग- अलग थानों और उत्पाद विभाग में कई केस दर्ज हैं।