रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की कोर्ट में सोमवार को शीर्ष नक्सली नेता प्रशांत बोस की जमानत याचिका (Bail Plea) पर सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रशांत बोस से जुड़े अन्य मामलों को एक साथ सूचीबद्ध कर 27 जून को सुनवाई की तिथि निर्धारित की है।
राज्य सरकार (State Government) की ओर से अधिवक्ता सतीश प्रसाद ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा।
वहीं प्रशांत बोस की ओर से अधिवक्ता जितेंद्र सिंह ने अपना पक्ष रखा।
सरायकेला जिले के कांड्रा थाने में प्राथमिकी दर्ज
उल्लेखनीय है कि झारखंड पुलिस ने वर्ष 2021 में CPI माओवादी के शीर्ष पोलित ब्यूरो सदस्य प्रशांत बोस उर्फ किशन दा, उसकी पत्नी शीला मरांडी और चार माओवादियों को गिरफ्तार किया था।
तब से वह न्यायिक हिरासत में है। प्रशांत बोस और पत्नी शीला मरांडी के पास से चार मोबाइल, 2 SSD एक पेन ड्राइव और 1.51 लाख नकद बरामद किये गये थे।
इसे लेकर सरायकेला जिले के कांड्रा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी है।