रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) की न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी (Gautam Kumar Chowdhary) की अदालत में गुरुवार को मनी लांड्रिंग (Money Laundering) के मामले में निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल (Pooja Singhal) के पति अभिषेक झा (Abhishek Jha) की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका (Bail Plea) पर सुनवाई हुई।
मामले में ED की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई।
अगली सुनवाई 24 अप्रैल को
कोर्ट ने ED को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी।
इससे पूर्व पांच नवंबर 2022 को ED की विशेष अदालत में अभिषेक झा की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद उनकी ओर से हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका की गुहार लगाई गई है।
उल्लेखनीय है कि मनरेगा घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में निलंबित IAS पूजा सिंघल उनके पति अभिषेक झा और CA सुमन कुमार सिंह (Suman Kumar Singh) समेत सात लोगों को आरोपित बनाया गया है।