Criminal Defamation Cases : केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन के खिलाफ Supreme Court ने आपराधिक मानहानि मामले (Criminal Defamation Cases) में शुरू की गयी कार्यवाही संबंधी उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि राजनीति में आप हर बात दिल पर नहीं ले सकते।
मुरुगन ने पिछले साल शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाकर मद्रास हाइकोर्ट के पांच सितंबर, 2023 के आदेश को चुनौती दी थी।
पीठ ने उनकी याचिका पर मुरासोली ट्रस्ट से भी जवाब मांगा
मद्रास हाइकोर्ट ने दिसंबर 2020 में एक संवाददाता सम्मेलन (Press conference) के दौरान मुरुगन के कथित मानहानिकारक बयानों को लेकर चेन्नई स्थित ‘मुरासोली ट्रस्ट’ द्वारा दायर शिकायत पर उनके खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया था।
शीर्ष अदालत ने पिछले साल 27 सितंबर को उनकी याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताते हुए चेन्नई की एक विशेष अदालत में मुरुगन के खिलाफ लंबित कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।
पीठ ने उनकी याचिका पर मुरासोली ट्रस्ट (Murasoli Trust) से भी जवाब मांगा था। यह मामला जब शुक्रवार को न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया, तो मुरुगन की ओर से पेश वकील ने कहा कि इस मामले में मानहानि का सवाल ही कहां है। पीठ ने कहा कि राजनीति में आप हर बात दिल पर नहीं ले सकते।