जेट मामले पर झारखंड हाई कोर्ट में हुई सुनवाई, स्कूल प्रबंधकों ने रखा अपना पक्ष, 21 जून को…

प्रतिवादी स्कूल प्रबंधकों की ओर से बहस पूरी हो गई। कोर्ट (Court) ने सुनवाई के लिए 21 जून की अगली तिथि निर्धारित की है

News Aroma Media
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रांची: हाई कोर्ट (High Court) के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र (Chief Justice Sanjay Kumar Mishra) की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यों की पीठ में सोमवार को झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण (JET) मामले की सुनवाई हुई।

प्रतिवादी स्कूल प्रबंधकों की ओर से बहस पूरी हो गई। कोर्ट (Court) ने सुनवाई के लिए 21 जून की अगली तिथि निर्धारित की है।

सुनवाई के लिए 21 जून की अगली तिथि निर्धारित

झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण (JET) के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट की डबल बेंच में अपील दायर हो सकती है या नहीं, इस विषय को लेकर दाखिल विभिन्न याचिका की आंशिक सुनवाई हाई कोर्ट की वृहत बेंच में हुई।

मामले में कोर्ट ने सुनवाई के लिए 21 जून की अगली तिथि निर्धारित की है।

पिछली सुनवाई में मामले में प्रतिवादी स्कूल प्रबंधकों की ओर से बहस पूरी हो गई।

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इससे पहले छह अप्रैल को सभी अपीलार्थियों की ओर से बहस पूरी हो गई थी।

सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने इस मामले में विभाजित फैसला दिया

सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने इस मामले में विभाजित फैसला दिया है, जिसमें एक में कहा गया है कि जेट के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट की डबल बेंच में अपील होगी, तो दूसरे में कहा गया है कि अपील नहीं हो सकती है।

इस पर डिटेल जजमेंट कोर्ट (Detail Judgment Court) में अगली सुनवाई में सभी पक्षों को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

इस मामले को लेकर विद्या भारती चिन्मया विद्यालय, मनोरंजन प्रसाद सिन्हा, उपेंद्र कुमार पांडे, कृष्ण कुमार झा की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।

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