रांची: झारखंड हाईकोर्ट में चारा घोटाले मामले में सजायाफ्ता राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) अध्यक्ष लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर 12 फरवरी को सुनवाई की तिथि निर्धारित है।
दुमका कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े मामले में लालू प्रसाद को सात साल की सजा सुनायी गयी है।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की अदालत में शुक्रवार को दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में सुनवाई होगी।
इससे पहले पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई के अधिवक्ता की ओर से समय देने का आग्रह किया गया था जिसके कारण मामले की सुनवाई टल गयी थी।
अदालत में लालू प्रसाद के अधिवक्ता की ओर से आधी सजा पूरी कर लिये जाने की जानकारी देते हुए जमानत देने का आग्रह किया गया है।
लालू प्रसाद को चार घोटाले के तीन अन्य मामलों में पूर्व में ही जमानत मिल गयी है और यदि इस मामले में भी जमानत मिल जाएगी, तो उनके जेल से बाहर आने का रास्ता हो जाएगा।
हालांकि अब दस महीने के बाद लालू प्रसाद के खिलाफ चारा घोटाले के पांचवें लंबित मामले में भी सुनवाई शुरू हो गयी है।
रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने सप्ताह में दो दिन मंगलवार और शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई करने का निर्णय लिया है।