रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस दीपक रौशन की कोर्ट में बुधवार को होल्डिंग टैक्स (Holding Tax) बढ़ाए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई।
इस संबंध में गौरव बगराइ ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। उन्होंने होल्डिंग टैक्स (Holding Tax) बढ़ाए जाने के आदेश को अदालत में चुनौती दी है।
याचिकाकर्ता को रिज्वाइंडर दाखिल करने का दिया गया निर्देश
पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने सर्कल रेट से होल्डिंग टैक्स (Holding Tax) वसूले जाने के बिंदु पर सरकार से जवाब मांगा था, जिसके बाद सरकार ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है।
सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि केंद्र सरकार (Central Government) की तर्ज पर राज्य में होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी की गई है। अब सरकार के जवाब पर याचिकाकर्ता को रिज्वाइंडर दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।