झारखंड हाई कोर्ट में सांसद निशिकांत दुबे की जनहित याचिका पर हुई सुनवाई

इसमें केंद्र सरकार (Central Government) ने अंशदान के रूप में 25 करोड़ रुपये की राशि दे दी है लेकिन राज्य सरकार ने अपने हिस्से का फंड उपलब्ध नहीं कराया

News Desk
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रांची: Jharkhand High Court के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र (Sanjay Kumar Mishra) की अध्यक्षता वाली खंडपीठ (Bench) में शुक्रवार को देवघर में बाबा बैजनाथ मंदिर (Baba Baijnath Temple) के निकट क्यू कांप्लेक्स के फेज दो का निर्माण को जल्द कराने को लेकर MP निशिकांत दुबे (Nishikant Dubey) की जनहित याचिका की सुनवाई हुई।

झारखंड हाई कोर्ट में सांसद निशिकांत दुबे की जनहित याचिका पर हुई सुनवाई- Hearing on PIL of MP Nishikant Dubey in Jharkhand High Court

कोर्ट ने मामले की सुनवाई 18 मई निर्धारित की

मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार से जानना चाहा कि नवयुग कंपनी लिमिटेड (Navyug Company Limited) के द्वारा CSR के तहत क्यू कांप्लेक्स के द्वितीय फेज के निर्माण के लिए 120 करोड़ देने के आग्रह पर क्या निर्णय लिया गया ?

इस पर राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय की मांग की गई। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 18 मई निर्धारित की। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पार्थ जालान एवं शिवानी जालुका ने पैरवी की।

पिछली सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया था कि नवयुग कंपनी को राज्य सरकार की ओर से एक चिट्ठी भेजा गया है, जिसमें बताया गया है कि उनके द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया उसे मंत्रिपरिषद (Council of Ministers) के पास भेज दिया गया है।

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नवयुग कंपनी लिमिटेड ने इसके लिए सरकार को पत्र लिखा

MP निशिकांत दुबे द्वारा दाखिल जनहित याचिका में कहा गया है कि बाबा बैजनाथ मंदिर, देवघर के लिए क्यू कांप्लेक्स के दूसरे फेज का निर्माण कार्य चल रहा है।

इसमें केंद्र सरकार (Central Government) ने अंशदान के रूप में 25 करोड़ रुपये की राशि दे दी है लेकिन राज्य सरकार ने अपने हिस्से का फंड उपलब्ध नहीं कराया है।

नवयुग कंपनी लिमिटेड ने इसके लिए सरकार को पत्र लिखा है लेकिन राज्य सरकार ने निर्णय नहीं लिया है।

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