झारखंड हाई कोर्ट में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई 4 जुलाई को

News Aroma Media
2 Min Read

रांची: रांची के MP-MLA कोर्ट से कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को हाजिर होने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में मंगलवार को सुनवाई होगी।

हाईकोर्ट की लिस्ट में राहुल गांधी का मामला मंगलवार को जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी (Kumar Dwivedi) की बेंच में सूचीबद्ध किया गया है।

MP-MLA कोर्ट में भी मंगलवार को ही सुनवाई

रांची के MP-MLA कोर्ट में भी मंगलवार को ही सुनवाई है। अब हाई कोर्ट इस मामले में क्या आदेश देता है यह काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अगर राहुल गांधी की याचिका स्वीकार नहीं होती है, तो उन्हें रांची सिविल कोर्ट (Ranchi Civil Court) में हाजिर होना पड़ सकता है।

राहुल गांधी ने रांची सिविल कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। राहुल गांधी ने अपनी ओर से हाई कोर्ट के अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और दीपांकर राय (Piyush Chitresh and Dipankar Rai) को वकील नियुक्त किया है।

President Draupadi Murmu will inaugurate the new building of Jharkhand High  Court - आज झारखंड को मिलेगी नई हाईकोर्ट बिल्डिंग, राष्ट्रपति करेंगी  उद्घाटन; क्या है इसमें खास

- Advertisement -
sikkim-ad

राहुल गांधी ने धारा 205 के तहत सशरीर पेशी से छूट मांगी

रांची के रहने वाले प्रदीप मोदी (Pradeep Modi) नाम के व्यक्ति ने राहुल गांधी के खिलाफ मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर मानहानि का केस किया है, जिस पर रांची MP-MLA कोर्ट में सुनवाई चल रही है।

राहुल गांधी ने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर (Code of Criminal Procedure) की धारा 205 के तहत सशरीर पेशी से छूट मांगी थी, जो खारिज हो चुकी है।

राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव 2019 के प्रचार (Loksabha Election 2019 Campaign) के दौरान रांची के मोरहाबादी मैदान में कांग्रेस की सभा में नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी, ललित मोदी का नाम लेने के साथ कहा था कि जिनके नाम के आगे मोदी है, वह सभी चोर है।

इस कथित आपत्तिजनक टिप्पणी पर अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने रांची सिविल कोर्ट (Ranchi Civil Court) में शिकायत वाद दर्ज कराया है।

Share This Article