रांची : राज्य के श्रम मंत्री और पूर्व कृषि मंत्री (Labor Minister and former Agriculture Minister) सत्यानंद भोक्ता (Satyanand Bhokta) से जुड़े बीज खरीद घोटाला मामले (Seed Purchase Scam Case) में ACB के विशेष न्यायाधीश प्रकाश झा की अदालत में सोमवार को डिस्चार्ज पिटिशन (Discharge Petition) पर सुनवाई हुई।
सत्यानंद भोक्ता की ओर से साक्ष्य के रूप में RTI से प्राप्त दस्तावेज को कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई की तिथि 1 जुलाई निर्धारित की है।
2004 से 2007 के बीच 46.10 करोड़ रुपये से अधिक का बीज घोटाला
वर्ष 2004 से 2007 के बीच 46.10 करोड़ रुपये से अधिक का बीज घोटाला हुआ था।
इस दौरान कुछ संस्थाओं से गेहूं, चना और दूसरे अनाज के बीज की खरीद के नाम पर कथित तौर पर गबन हुआ था।
बीज घोटाला में जब आरोप पत्र दायर किया गया था, तब सत्यानंद भोक्ता कृषि मंत्री थे।
मामले में कृषि विभाग के पूर्व निदेशक निस्तार मिंज, पूर्व मंत्री नलीन सोरेन और पूर्व कृषि निदेशक वी जयराम सहित अन्य लोग भी आरोपित बनाये गये हैं।