जोधपुर: कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी कम्पनी स्काई लाइट प्राइवेट हॉस्पिटैलिटी और महेश नागर के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में चल रही याचिकाओं पर सोमवार को भी सुनवाई आगे नहीं बढ़ पाई।
जस्टिस विजय विश्नोई की बेंच के समक्ष याचिकाएं सूचीबद्ध थीं लेकिन समयाभाव के चलते सुनवाई स्थगित कर दी गई। अब अगली सुनवाई पांच अप्रैल को होगी।
तब तक रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक बरकरार रहेगी। सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश किए गए दो प्रार्थना पत्रों पर याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं को अपना जवाब पेश करना था।
ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा और महेश नागर की कस्टडियल इन्ट्रोगेशन (हिरासत में पूछताछ) के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है।
ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिटर जनरल आरडी रस्तोगी और जोधपुर से ईडी के अधिवक्ता भानुप्रताप बोहरा वहीं, रॉबर्ट वाड्रा एवं महेश नागर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता केटीएस तुलसी और जोधपुर से कुलदीप माथुर एवं विकास बालिया को पक्ष रखना था लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई।
उल्लेखनीय है कि बीकानेर के कोलायत फायरिंग रेंज में 275 बीघा जमीन खरीद-फरोख्त मामले और मनी लॉन्ड्रिग को लेकर रॉबर्ट वाड्रा की कम्पनी स्काई लाइट प्राइवेट हॉस्पिटैलिटी और महेश नागर पर केस दर्ज किए गए थे।
हाईकोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मॉ मोरिन वाड्रा की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाई थी, जो मामले की अगली सुनवाई तक बरकरार रहेगी।