Sarvajan Pension for Transgenders: राज्य में ट्रांसजेंडर्स (Transgenders) के उत्थान के लिए बोर्ड का गठन किया जायेगा। साथ ही प्रत्येक जिले में उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी का गठन होगा।
वर्तमान में ट्रांसजेंडरों को OBC-II का दर्जा दिया गया है और विभाग उनके लिए एक समेकित योजना तैयार कर रहा है। यह जानकारी महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव कृपानंद झा सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय के कांफ्रेंस हॉल में मंगलवार को पत्रकार वार्ता में दी।
6 योजनाएं राज्य सरकार द्वारा संचालित
कृपानंद झा ने बताया कि विभागीय स्तर पर सामाजिक उत्थान की दिशा में मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देश पर विभिन्न स्तर पर सामाजिक सुरक्षा के तहत कार्य किये जा रहे हैं।
उन्होंने विभाग की योजनाओं की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि सर्वजन पेंशन योजना के तहत राज्य में कुल नौ योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें तीन योजनाएं केन्द्र संपोषित हैं तथा 6 योजनाएं राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं।
उन्होंने बताया कि पेंशनधारकों को ससमय लाभान्वित किया जा सके, इसके लिए सरकार ने अलग से 100 करोड़ का रिवॉल्विंग फंड का इंतजाम किया है। चार वर्षों में राज्य के पेंशनधारकों में 82 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
2023 में आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत कुल 6 लाख 56 हजार से ज्यादा पेंशन के आवेदन प्राप्त हुए हैं।
विभागीय सचिव ने बताया कि राज्य में सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत किसी कारणवश ड्रॉप आउट हो रही बच्चियों को प्रोत्साहित करने के लिए और उन्हें शिक्षित बनाने के लिए 2023-24 में अब तक 6 लाख 21 हजार लाभार्थियों को योजना से आच्छादित किया गया है।
बीते 2022–23 में 7 लाख 28 हजार से ज्यादा बच्चियों एवं किशोरियों को लाभान्वित किया गया था।