रांची: झारखंड में पुरानी पेंशन (Old Pension) प्राप्त करने के लिए वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह (Ajay Kumar Singh) के हस्ताक्षर से एक अगस्त यानी मंगलवार को संकल्प पत्र जारी कर दिया गया। इसमें 6 बिंदुओं पर आधारित गाइडलाइन है।
इसका सीधा लाभ तत्काल वैसे 2000 रिटायर्ड कर्मियों को मिलेगा जो सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन का विकल्प चयन नहीं कर पा रहे थे। बाद में 1.25 लाख से अधिक कर्मियों को भी ओल्ड पेंशन का विकल्प चयन के बाद लाभ मिलेगा।
इन्हें मिलेगा ओल्ड पेंशन का लाभ
1.इसके तहत एक सितंबर 2022 के पूर्व सेवानिवृत वैसे कर्मी जिन्हें NPS राशि का भुगतान नहीं हुआ, के लिए ओल्ड पेंशन लेंगे।
2. 1 सितंबर 2022 के पूर्व सेवानिवृत वैसे कर्मी जिन्हें NPS राशि का भुगतान हो चुका है, के लिए पेंशन प्राप्ति के लिए प्रक्रिया निर्धारित की गयी है।
3.वैसे कर्मी जो 1 सितंबर 2022 के उपरांत सेवानिवृत हुए हैं उया होंगे और उन्हें पुरानी पेंशन योजना के तहत भविष्य निधि लेखा संख्या आवंटित हो गया है।
4.वैसे कर्मी जिन्हें पुरानी पेंशन योजना के तहत भविष्य निधि लेखा संख्या आवंटित होचुकी हैं तथा सेवाकाल में ही दिनांक एक सितंबर 2022 को उया उसके बाद मृत्यु हो गयी है।
5. 1 दिसंबर 2004 से 31 अगस्त 2022 के मध्य वैसे NPS कर्मी जिनकी मृत्यू सेवानिवृति के बाद हो गयी हो। ऐसे कर्मियों के सरकारी अशंदान की राशि एवं उस पर प्राप्त लाभाांश की राशि वापस करने के बाद पारिवारिक पेंशन परिजनों को दिया जा सकेगा।
6. एक सितंबर 2022 से 15 मार्च 2023 तक की अवधि में सेवानिवृत, मृत वैसे NPS कर्मी जिन्हें नई अंशदायी पेंशन योजना (contributory pension scheme) या पुरानी पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है। ऐसे कर्मी भी सरकारी अंशदान की राशि व लाभांश की राशि वापस कर पुरानी पेंशन पाने के हकदार होंगे।