Hemant Soren ED Remand: रिमांड की अवधि में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) से दिन में पूछताछ के बाद रात में होटवार स्थित बिरसा मुंडा जेल (Birsa Munda Jail) में रखने के आग्रह को ED के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की कोर्ट ने शनिवार को ठुकरा दिया है।
हेमंत सोरेन की पूरी कस्टडी ED की रहेगी
रिमांड की अवधि में हेमंत सोरेन की पूरी कस्टडी ED की रहेगी। कोर्ट में Hemant Soren के महाधिवक्ता राजीव रंजन की ओर से सुरक्षा के दृष्टिकोण से हेमंत सोरेन से दिन में पूछताछ के बाद रात में बिरसा मुंडा जेल या अन्य सुरक्षित जगह पर रखने की अनुमति मांगी गई थी। साथ ही कहा गया था कि ED कार्यालय में उनकी जान को खतरा है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया।
कोर्ट ने हेमंत सोरेन के अधिवक्ता, संबंधी एवं पत्नी को Remand अवधि में आधे घंटे मिलने की अनुमति दे दी है।
रिमांड में दो तरह की कस्टडी होती है
इससे पहले शुक्रवार को इस मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो जाने के बाद ED कोर्ट ने मामला में फैसला सुरक्षित रखा था। ED की ओर से हाई कोर्ट (High Court) के वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार ने पक्ष रखा था।
ED की ओर से कहा गया कि Remand में दो तरह की कस्टडी होती है, आधी-आधी कस्टडी नहीं होती है। या तो Hemant Soren को न्यायिक हिरासत में जेल में रखा जाये या रिमांड के दौरान उनसे पूछताछ के लिए इसका पूरा कंट्रोल दिया जाये। किसी से अनुसंधान में क्या पूछना है और कब तक पूछना है यह कोई और तय नहीं कर सकता है।
उल्लेखनीय है कि ED ने हेमंत को पांच दिनों के रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।