रांची में कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए सरकार ने उठाया ये बड़ा कदम

News Aroma Media
2 Min Read

रांची: देश के सभी राज्यों में कोविड-19 महामारी को रोकथाम के लिए कई तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिशा निर्देशानुसार आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गृह मंत्रालय भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निदेश जारी किए गए हैं।

अतः पर्व त्योहारों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ कोरोना संक्रमण की संभावना इत्यादि तथा जनहित, स्वास्थ्य हित को देखते हुए संपूर्ण रांची सदर अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत में धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अनुमंडल पदाधिकारी, सदर रांची द्वारा निम्न प्रकार से निषेधाज्ञा जारी की जाती है।

अब 30 अप्रैल 2021 तक लागू रहेगी निषेधाज्ञा

1. राज्य में होली, सरहुल, शबे बरात, नवरात्रि, रामनवमी, ईस्टर आदि त्योहारों के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर सभी प्रकार के समारोह एवं सभा के आयोजन की अनुमति नहीं होगी।

- Advertisement -
sikkim-ad

समारोह सभा एवं सार्वजनिक स्थलों पर कार्यक्रम करने के संबंध में इस कार्यालय द्वारा पूर्व में निर्गत सभी अनुमति पत्र को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

2. सभी प्रकार के रैली/ जुलूस प्रतिबंधित रहेंगे। सरहुल एवं राम नवमी के अवसर पर रैली/जुलूस/ शोभायात्रा प्रतिबंधित रहेगा।

3. डीजे एवं तेज आवाज वाले माइकों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा।

4. अश्लील अथवा सांप्रदायिक भावना भड़काने वाले गाने/भाषण अथवा अन्य सामग्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी।

Ranchi Deputy Commissioner Chhavi Ranjan Review Meeting On Illegal Mining |  अवैध माइनिंग पर कसें नकेल, जांच एवं छापामारी अभियान में लाएं तेजी: उपायुक्त  - Dainik Bhaskar

उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

यह आदेश दिनांक 27/03/ 2021 के पूर्वाहन से 30/04/2021 के अपराह्न तक प्रभावी रहेगा।

निषेधाज्ञा का उल्लंघन किए जाने पर भादवि की धारा- 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

Share This Article