रांची : झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट में सोमवार को पूर्वी सिंहभूम (East Singhbhum), परगना धालभूम, मानगो स्थित 3 कट्ठा से अधिक गिरवी रखी जमीन को एक्सिस बैंक द्वारा उसके नीलामी खरीदार को जमीन का दखल नहीं दिलाने मामले में मकसूद आलम सहित अन्य की याचिका पर सुनवाई हुई।
मामले में जमशेदपुर DC (Jamshedpur DC) की ओर से शपथ पत्र दाखिल कर बताया गया कि नीलामी जमीन का कब्जा बैंक को दिला दिया गया है।
बैंक ने विधिवत रूप से जमीन का कब्जा 17 जून को नीलामी खरीदार को कर दिया है, जिसके बाद DC जमशेदपुर के जवाब पर संतुष्टि जताते हुए कोर्ट ने याचिका निष्पादित कर दी।
प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए उपस्थिति से छूट का आग्रह
इससे पूर्व DC की ओर से कोर्ट से उपस्थिति से छूट का आग्रह करते हुए बताया गया कि वह बीमार है और अपने ऑपरेशन के लिए झारखंड से बाहर हैं, जिस पर कोर्ट ने उनकी उपस्थिति से छूट प्रदान की।
सुनवाई के दौरान इंचार्ज DC मनीष कुमार कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए।
पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट के आदेश के आलोक में ADM (Law & Order) जमशेदपुर एवं SSP जमशेदपुर हाई कोर्ट में उपस्थित हुए थे।
वहीं जमशेदपुर DC ने प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए उपस्थिति से छूट का आग्रह किया गया था।
इस पर कोर्ट ने 19 जून को जमशेदपुर DC को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया था।