रांची: चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।
जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई के दौरान शुक्रवार को जेल प्रबंधन की ओर से जेल मैन्युअल पर रिपोर्ट सौंपी गयी।
अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद ने बताया कि जेल से बाहर इलाजरत कैदियों से संबंधित एसओपी पर सहमति मिल गयी है। हालांकि रिम्स प्रबंधन की ओर से लालू के बारे में शुक्रवार को भी रिपोर्ट नहीं सौपी गयी।
इस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। अदालत की ओर से कहा गया कि रिम्स निदेशक बताएं कि दो बार नोटिस करने के बाद भी रिम्स की ओर से जवाब क्यों नहीं दिया गया है।
इस मामले में अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 19 फरवरी की तिथि निर्धारित की है।
पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने जेल प्रबंधन से जेल से बाहर इलाज कराने वाले कैदियों से संबंधित एसओपी की मांग की थी।
कारा प्रबंधन की ओर से बताया गया था कि जेल से बाहर इलाज कराने वाले कैदियों के लिए कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है।
अदालत ने पूर्व में लालू के रिम्स के पेईंग वार्ड से रिम्स निदेशक के बंगले और बंगले से वापस पेईंग वार्ड में शिफ्ट करने पर कोर्ट ने सवाल उठाए थे।
रिम्स निदेशक के बंगले में रहने के दौरान लालू द्वारा फोन पर विधायकों की मैनेज करने का मामला भी सामने आया था।
अदालत ने यह भी पूछा था कि जेल से बाहर इलाजरत कैदियों के लिए सेवादारों को रखने से संबंधित क्या प्रावधान है।
सरकार की ओर से अदालत को बताया गया था कि जेल मैनुअल को और स्पष्ट करने की दिशा में काम किया जा रहा है।
अदालत ने इस मामले में रिम्स प्रबंधन से लालू के स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी भी मांगी थी।
उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों मीडिया में खबर आई थी कि लालू जेल में रहते हुए भी लगातार जेल मैनुअल का उल्लंघन कर रहे थे। इस बीच एक ऑडियो भी वायरल हुआ था।
जिसमें लालू प्रसाद यादव द्वारा कथित तौर पर बिहार के एक विधायक को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही थी।
21 जनवरी को लालू की सेहत गंभीर हो गयी थी। इसके बाद लालू को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली भेजा गया।