High Court Bail Petition of Tinkle Bhagat: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में साहिबगंज के पत्थर कारोबारी टिंकल भगत (Tinkle Bhagat) की जमानत याचिका की सुनवाई शुक्रवार को हुई।
न्यायाधीश गौतम कुमार चौधरी (Gautam Kumar Chaudhary) की कोर्ट ने प्रार्थी के अधिवक्ता अनिल कुमार को निचली अदालत में ED के आरोप पत्र की प्रति कोर्ट में शपथपत्र के रूप में दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी निर्धारित की है।
ED की विशेष अदालत ने पूर्व में टिंकल भगत जमानत याचिका खारिज कर दी थी, इसके बाद उनकी ओर से हाईकोर्ट (High Court) में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की गई है। इस मामले में ED ने टिंकल भगत के खिलाफ दो सितंबर को अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। टिंकल साहिबगंज में एक हजार करोड़ के अवैध पत्थर खनन (Illegal Stone Mining) मामले से जुड़ा है।