रांची: झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने रांची DPS को नोटिस (Notice) जारी किया है।
शिक्षा के अधिकार के अधिनियम (Act) के तहत नामांकन रद्द (Cancellation of Enrollment) करने का कारण नहीं बताने पर अदालत ने स्कूल को नोटिस किया है।
छात्रा अवनी रानी के पिता राजेश कुमार महतो की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की।
अगली सुनवाई 21 फरवरी को
हाईकोर्ट (HC) का यह नोटिस 27 जनवरी तक स्पीड पोस्ट के माध्यम से स्कूल तक पहुंचेगा।
वहीं कोर्ट ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग एवं रांची DC को भी जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी।