अखिलेश सिंह गिरोह के दो शूटरों की बेल रिजेक्ट कराने के मामले में हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस

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रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के जस्टिस आनंद सेन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने शुक्रवार को कुख्यात अपराधी अखिलेश सिंह (Criminal Akhilesh Singh) का दाहिना हाथ कहे जाने वाले दो शूटर सुधीर दुबे एवं कन्हैया सिंह (Shooter Sudhir Dubey and Kanhaiya Singh) को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों नहीं उनका बेल रिजेक्ट कर दिया जाए।

मामले में उनके अधिवक्ता कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए जिसके बाद कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। राज्य सरकार की ओर से इन दोनों के बेल रद्द करने का आग्रह करते हुए हस्तक्षेप याचिका (IA) दाखिल की गई है। सरकार की ओर से अधिवक्ता भोला नाथ ओझा ने पैरवी की।

हाई कोर्ट में सजा के खिलाफ अपील दायर की गई

सुधीर एवं कन्हैया (Sudhir and Kanhaiya) को जमशेदपुर के सोनारी थाना कांड से संबंधित एक हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा मिली थी।

इनपर अमित राय की हत्या (Amit Rai’s Murder) करने का आरोप था। इन दोनों की ओर से हाई कोर्ट में सजा के खिलाफ अपील दायर की गई थी और कोर्ट से बेल देने का आग्रह किया गया था।

इनके खिलाफ और भी आपराधिक मामला दर्ज

हाई कोर्ट ने वर्ष 2019 में इन दोनों को बेल प्रदान कर दी थी। इसके बाद सरकार की ओर से एक IA दाखिल कर इनकी जमानत रद्द करने का आग्रह High Court से किया गया था।

IA में कहा गया कि यह दोनों कुख्यात अपराधी हैं। इनके खिलाफ और भी आपराधिक मामला (Criminal Case) दर्ज है। बेल मिलने के बाद इनके जेल से निकलने पर उनकी और भी आपराधिक मामलों में संलिप्तता बढ़ गई है, इसलिए इनकी बेल रिजेक्टर की जाए।